महाराष्ट्र बैंक, ऐक्सिस, जे एण्ड के बैंक पर 4.25 करोड़ जुर्माना

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महाराष्ट्र बैंक, ऐक्सिस, जे एण्ड के बैंक पर 4.25 करोड़ जुर्माना….. स्टाॅक एक्सचेंज से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने नियमों का अनुपालन न करने पर तीन बड़े बैंकों पर कुल 4.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की प्रतिक्रिया में सप्ताहांत शुक्रवार को तीनों बैंकों के शेयर मूल्यों में गिरावट दर्ज हुई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऋण स्वीकृत करने का दोषी पाया गया। इसके अलावा बैंक एटीएम से संबंधित निर्धारित समय अवधि में आवश्यक नियंत्रण करने में भी असफल रहा।

रिजर्व बैंक ने इस पर 1.45 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माने की खबर फैलते ही बैंक का शेयर 23 जून को 2.09 प्रतिशत टूटकर 27.16 रुपए पर बंद हुआ। जम्मू ऐंड कश्मीर बैंक (जेएण्डके) के निरीक्षण में पाया गया कि सीबीएस पर कनफर्म किए बिना ही वित्तीय/गैर वित्तीय संदेश प्रेषित किए गए। इसके साथ ही बैंक पर्याप्त जानकारी जुटाए बगैर परियोजनाओं को ऋण स्वीकृत करने का भी दोषी पाया गया, इसे 2.5 करोड़ रुपए का दंड दिया गया है।

प्रतिक्रिया में 23 जून को बैंक का शेयर 2.99 प्रतिशत लुढ़क कर 56.50 रुपए पर सिमट गया। रिजर्व बैंक ने ऐक्सिस बैंक पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ऐक्सिस ने क्रेडिट कार्ड खातों को अग्रिम यानी एडवांस देने संबंधी प्रावधानों, परिसंपत्तियों के वर्गीकरण और आय प्रमाणन संबंधित मानकों का अनुपालन नहीं किया। ऐक्सिस बैंक का शेयर भाव शुक्रवार को 0.7 प्रतिशत घटकर 958.30 रुपए पर बद हो गया।

प्रणतेश बाजपेयी