खुलासे के सख्त नियम कंपनियों पर आज से लागू

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खुलासे के सख्त नियम कंपनियों पर आज से लागू….. शेयर बाजार नियामक सिक्योरिटीज ऐंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने स्टाॅक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध (लिस्टेड) कंपनियों पर और सख्त नियम लागू करने का निर्णय लिया है। ये खुलासे से संबंधित नए नियम १५ जुलाई, शनिवार से प्रभावी कर दिए गए। इस बदलाव से कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा।

सेबी ने बदलाव के तहत बोर्ड बैठक में लिए जाने वाले निर्णय की सूचना बैठक संपन्न होने के तीस मिनट के अंदर नियामक को प्रेषित करना अनिवार्य होगा, यानी उन्हें सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। लिस्टेड कंपनी को अपनी प्रतिभूतियों को शेयरधारकों से वापस खरीदने (बाई बैक) करने संबंधी समझौते एवं निर्णय की तथा इससे संबंधित किसी भी घटना की सूचना निर्णय के अथवा घटना घटित होने के बारह से चौबीस घंटे के अंदर सेबी को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

कंपनी के प्रमोटरों, शेयरधारकों, निदेशकों, प्रबंधन के प्रमुख अधिकारियों -कर्मचारियों, संबंधित पार्टियों, सब्सिडियरी कंपनी तथा उससे संबंधित अधिकारियों -कर्मचारियों और पार्टियों से संबंधित घटना ‌की सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि लिस्टेड कंपनी घटना में पार्टी है उस स्थिति में बारह घंटे के अंदर और यदि स्वयं पार्टी नहीं है तो चौबीस घंटे के अंदर नियामक को सूचना प्रेषित करना अनिवार्य ‌होगा। सेबी ने शेयर बाजार की अतिसंवेदनशीलता के मद्देनजर नियमों को सख्त कर दिया गया है ताकि निवेशकों को जोखिम से सुरक्षित रखा जा सके।

शनिवार पंद्रह जुलाई को स्टाॅक एक्सचेंजों में कारोबार बंद रहता है। सोमवार सत्रह जुलाई को बाजार में निर्धारित समय पर कारोबारी सत्र शुरू होते ही नए नियम व्यवहार में आ जाएंगे।

प्रणतेश बाजपेयी